पंच सदस्यों व सरपंच उप चुनाव को लेकर नोटिस जारी :- उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह

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जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियमावली, 1994 के नियम 24 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जिला के पचं सदस्यों तथा सरपंच के उप चुनाव जून 2025 करवाने हेतु उक्त नियम के अन्र्तगत संलग्न प्रारूप 2 व 3 में नोटिस जारी किया है। निर्वाचन नोटिस में पंचायत वार रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निग अधिकारी का नाम व पद, नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि, उम्मीदवारों द्वारा उनकी अयोग्यता ना होने बारे सूचना रिटर्निग अधिकारी को देने की तिथि, नामांकन पत्रों की जाँच की तिथि, नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि आदि का समय, स्थान व तिथि को दर्शाया गया है।

जारी किए गए नोटिस के अनुसार नामांकन भरने की तिथि 24 से 30 मई 2025 (दिनांक 25.05.2025 तथा 29.05.2025 को छोडक़र) तक प्रात: 10 बजे से सांय 3 के बीच है। इसके उपरान्त नामांकन पत्रों की छानबीन करने की तिथि 31 मई 2025 को प्रात: 10 बजे से सायं तक की जाएगी। उम्मीदवारों की नामांकन वापिस लेने की तिथि 02 जून 2025 को सांय 3 बजे तक होगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की तिथि 02 जून 2025 को सांय 3 बजे के बाद। चुनाव लड़ने वाले अम्यार्थियों की सूचि चस्पा करने की तिथि 02 जून 2025 तुरन्त चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बाद है। मतदान की तिथि, यदि आवश्यक हुआ तो 15 जून 2025 रविवार प्रात: 8 बजे से सायं 6.00 बजे तक होगा। पंचों व सरपंचों की मतगणना मतदान के तुरन्त बाद सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर होगी।

नोटिस के अनुसार रि-पोल की स्थिति में आयोग द्वारा मतगणना तिथि / समय बदला जा सकता है। नोटिस की प्रति इस जिला से सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र, खण्ड कार्यालयों, उप मण्डल अधिकारी, (ना0) तहसीलदारों, पटवारखानों, आयुक्त, रोहतक मण्डल, रोहतक, उपायुक्त कार्यालय एवं अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय तथा जिला परिषद, रोहतक के नोटिस बोर्डो पर आम जनता के लिये सूचनार्थ चस्पा की गई है।

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